नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला, दोषी अजय को 20 साल की कठोर कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना

Edited By Isha, Updated: 17 May, 2026 05:08 PM

accused of rape of a minor sentenced to imprisonment and fine

कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी अजय वासी कारद जिला पानीपत को 20 वर्ष कठोर कारावास

कुरुक्षेत्र (कपिल शर्मा):  कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी अजय वासी कारद जिला पानीपत को 20 वर्ष कठोर कारावास व 2 लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी ने बताया कि 28 अप्रैल 23 को पुलिस को दी अपनी शिकायत में थाना शहर पेहवा वासी व्यक्ति ने बताया कि उसके 5 बच्चे हैं। उसके चार लड़के शादीशुदा हैं और उससे अलग रहते हैं।

उसकी सबसे छोटी लड़की नाबालिग है जो उसके साथ रहती है। दिनांक 26 अप्रैल 23 को सुबह उसकी पत्नी ने देखा तो उसकी नाबालिग लड़की घर में नहीं मिली। जिसकी शिकायत पर थाना शहर पेहवा में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच की गई। तफ्तीश के दौरान पीड़ित लड़की को बरामद किया गया था पीड़ित के बयान माननीय अदालत में दर्ज करवाए गए तथ मेडिकल परिक्षण करवाया गया। पीड़ित के बयान और मेडिकल के आधार पर मामले में पोक्सो एक्ट की धारा 6 जोड़ी गई तथा जांच महिला सहायक उप निरीक्षक सरोज द्वारा की गई। तफ्तीश के दौरान मामले के आरोपी अजय वासी कारद जिला पानीपत को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।  

मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी अजय वासी कारद जिला पानीपत को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 363 के तहत 5 साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 2 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा, आईपीसी की धारा 366 के तहत 10 साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 2 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा तथा पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल कठोर कारावास व 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
 

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