Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 05 Jul, 2025 08:16 PM

करीब तीन साल पहले आईएमटी क्षेत्र में किशोरी का अपहरण कर रेप करने के मामले में सुनवाई करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज जैस्मिन शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
गुड़गांव, (ब्यूरो): करीब तीन साल पहले आईएमटी क्षेत्र में किशोरी का अपहरण कर रेप करने के मामले में सुनवाई करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज जैस्मिन शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर अदालत ने जुर्माना भी लगाया है।
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पुलिस के मुताबिक, 3 मई 2022 को आईएमटी मानेसर थाना पुलिस को 14 वर्षीय किशोरी के अपहरण होने के संबंध में शिकायत दी गई थी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 363, 366 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। किशोरी के बयान अदालत में दर्ज कराए गए जिसने पुलिस को बताया कि नितिन उर्फ सोनू ने उसे शादी का झांसा दिया और बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। नितिन ने उसके साथ रेप किया।
मामले में पुलिस ने पोक्सो एक्ट की धारा 6 का इजात करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। मामले में पुलिस ने आरोपी नितिन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए। अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 363 के तहत 5 साल की कैद (कठोर कारावास) 10 हजार रुपए जुर्माना व धारा 366 के तहत 5 साल की कैद (कठोर कारावास) 10 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 6 पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष कैद (कठोर कारावास) व 30 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।