Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 04 Sep, 2025 07:23 PM

शादी का झांसा देकर किशोरी से रेप करने वाले को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज जैस्मिन शर्मा की अदालत ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर जुर्माना भी लगाया है।
गुड़गांव, (ब्यूरो): शादी का झांसा देकर किशोरी से रेप करने वाले को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज जैस्मिन शर्मा की अदालत ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर जुर्माना भी लगाया है।
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पुलिस के मुताबिक, 16 जून 2021 को सेक्टर-9ए थाना पुलिस को एक महिला ने शिकायत देकर बताया था कि उसकी 15 साल की बेटी के साथ पड़ोस में रहने वाले युवराज ने शादी का झांसा देकर रेप किया है। इस पर पुलिस ने 6 पोक्सो एक्ट व 506 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। मामले में पुलिस ने आरोपी युवराज मंडल को काबू कर अदालत में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। मामला अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए जिसके बाद अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए धारा 506 आईपीसी के तहत 2 साल की कैद (कठोर कारावास) व 2 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 6 पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।