नाबालिग से रेप करने वाले को 20 साल कैद

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 17 Nov, 2025 11:10 PM

20 years imprisonment for rape a minor

नाबालिग से रेप करने वाले को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जैस्मिन शर्मा की अदालत ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

गुड़गांव, (ब्यूरो): नाबालिग से रेप करने वाले को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जैस्मिन शर्मा की अदालत ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भुगतने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वारदात को अंजाम तीन साल पहले दिया गया था। 

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जानकारी के मुताबिक, 11 मार्च 2022 को राजेंद्रा पार्क थाना पुलिस को एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी। शिकायत में व्यक्ति ने बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी किसी को बताए बिना घर से चली गई। काफी ढूंढने के बाद पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया। नाबालिग के अदालत में बयान दर्ज कराए गए जिसके बाद जिसने अपने साथ रेप होने की बात अदालत को बताई जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराओं को जोड़ दिया। आरोपी की पहचान बदायूं उत्तर प्रदेश के रहने वाले रामवीर के रूप में हुई। नाबालिग का मेडिकल कराया गया तो उसके साथ रेप किए जाने की पुष्टि हुई। मामले की सुनवाई अदालत में चली। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए जिसके बाद अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। 

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