मिक्स कचरा उठाने वाले 2 वाहनों को किया गया जब्त

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 24 Jan, 2023 10:14 PM

two vehicle impound by mcg

ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत कचरे को अलग-अलग श्रेणी में विभाजित करना व उसका परिवहन करना अनिवार्य है। मिक्स कचरा उठान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है।

गुड़गांव, (ब्यूरो): ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत कचरे को अलग-अलग श्रेणी में विभाजित करना व उसका परिवहन करना अनिवार्य है। मिक्स कचरा उठान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है।

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इसी कड़ी में मंगलवार को विशेष टीम ने निरीक्षण के दौरान शीतला माता रोड़ पर मिक्स कचरा उठान करने वाले दो वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की। इन दोनों वाहनों द्वारा विभिन्न क्षेत्र से मिक्स कचरा उठाकर कहीं डंप करने के लिए ले जाया जा रहा था। टीम ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है तथा नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

 

इसके अलावा, टीम ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त करने वालों के खिलाफ भी मंगलवार को कार्रवाई की। टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण करते हुए नियमों की अवहेलना पाए जाने पर 41 व्यक्तियों के चालान करते हुए उन पर 55500 रूपए का जुर्माना लगाया। टीम ने यहां से 300 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक भी जब्त किया है। टीम में सफाई निरीक्षक भूपेन्द्र, जितेन्द्र, हरीश शर्मा, गौरव व अमन शामिल हैं।

 

नगर निगम गुरूग्राम के संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन) डा. नरेश कुमार के अनुसार ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्रतिदिन निकलने वाले कचरे को गीले, सूखे, घरेलू हानिकारक व जैव अपशिष्ट श्रेणी में अलग-अलग करना अनिवार्य है। कचरा उठान करने वाले वाहनों को भी कचरा अलग-अलग श्रेणी में ही लेना जरूरी है। अगर कोई वाहन नियमों की अवहेलना करते हुए मिक्स कचरा लेता है, तो उसे जब्त करके उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसी प्रकार प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है।

 

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