Edited By Isha, Updated: 04 Jan, 2026 12:26 PM

हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक स्थानांतरण नीति-2025 नीति-2 के तहत शिक्षकों की आपत्तियों और दावों के निपटारे की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट कर दी है। स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान अगर कोई शिक्षक आपत्ति
चंडीगढ़: हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक स्थानांतरण नीति-2025 नीति-2 के तहत शिक्षकों की आपत्तियों और दावों के निपटारे की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट कर दी है। स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान अगर कोई शिक्षक आपत्ति दर्ज करता है तो जिलास्तर की समिति सात दिनों के भीतर उसका निपटारा करते हुए फैसले को सार्वजनिक करेगी। शिकायतकर्ता शिक्षक फैसले से संतुष्ट नहीं होता है तो वह तीन दिन के भीतर राज्यस्तर की समिति में अपील कर सकता है। राज्यस्तर की समिति को भी तीन दिनों के भीतर अंतिम निर्णय देना होगा जो सभी को मानना होगा।
इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा से जुड़े मामलों में जिलास्तर की समिति की अध्यक्षता संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे। समिति में उप जिला शिक्षा अधिकारी और संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे। यदि उप जिला शिक्षा अधिकारी का पद रिक्त है तो एक अतिरिक्त खंड शिक्षा अधिकारी को समिति में शामिल किया जाएगा।
मौलिक शिक्षा से संबंधित मामलों में जिलास्तर की समिति की अध्यक्षता जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी करेंगे। समिति में उप जिला शिक्षा अधिकारी और संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे।