सरकार ने बुजुर्गों से कहा- जीवित हो तो प्रमाण दो, जानें पूरा मामला

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 28 Oct, 2025 08:24 PM

retired pensioners will submit their certificates

हरियाणा सरकार से रिटायर्ड पेंशनरों को अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए नवम्बर माह में अपना जीवित होने का प्रमाण पत्र देना है। इसके लिए जिला कोषाधिकारी नैन्सी यादव ने बताया कि खजाना, उप-खजाना कार्यालयों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को खजाना...

गुड़गांव, (ब्यूरो): हरियाणा सरकार से रिटायर्ड पेंशनरों को अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए नवम्बर माह में अपना जीवित होने का प्रमाण पत्र देना है। इसके लिए जिला कोषाधिकारी नैन्सी यादव ने बताया कि खजाना, उप-खजाना कार्यालयों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को खजाना कार्यालयों में अपना बायोमेट्रिक जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। पेंशनर अपने स्मार्ट फोन के माध्यम से भी घर बैठे अपना जीवित होने का प्रमाण पत्र दे सकते हैं।

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खजाना कार्यालय गुरुग्राम से लगभग आठ हजार पेंशनर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। किसी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए, बी, सी, डी से जिन पेंशनरों का नाम शुरू होता है, उनको 3, 4, 6 व 7 नवम्बर को अपना जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए आना है। जिन पेंशनरों का नाम ई, एफ, जी, एच, आई व जे से शुरू होता है, ऐसे सभी पेंशनरों को 10, 11, 12, 13 व 14 नवम्बर को अपना जीवन प्रमाण पत्र देने आ सकते हैं। जिन पेंशनरों के नाम का पहला अक्षर के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर से शुरू होता है, वे सभी पेंशनर 17, 18, 19, 20 व 21 नवम्बर को खजाना कार्यालय में अपना जीवन प्रमाण पत्र देने आ सकते हैं।

 

अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड से नाम शुरू होने वाले सभी पेंशनर 24, 25, 26, 27 व 28 नवम्बर को अपना जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं। सभी पेंशनरों उपरोक्त अनुसार निश्चित की गई तिथियों को ही खजाना कार्यालय में जीवन प्रमाण पत्र देने आएं, जिससे भारी भीड़ से बचा जा सके। हरियाणा सरकार के जो पेंशनर उप-खजाना सोहना, फरुखनगर व पटौदी से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनको अपना जीवन प्रमाण पत्र संबंधित उप-खजाना कार्यालयों में ही देना है।

 

जीवन प्रमाण पत्र के लिए खजाना कार्यालय में जाते वक्त सभी पेंशनर अपने साथ पैन कार्ड, पीपीओ, आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लेकर आएं। पारिवारिक पेंशनरों को अपना पुनः विवाह न करने का प्रमाण पत्र भी देना होगा। आश्रित बच्चे जो पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें परिवार पहचान पत्र के अनुसार अपना आय प्रमाण पत्र भी देना जरूरी है।

 

बीमार व बुजुर्ग पेंशनर जो कहीं आने-जाने में असमर्थ हैं, अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रतिनिधि के माध्यम से घर बैठे दे सकते हैं। इस सेवा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क लागू होगा। इसके लिए लिंक https://www.ippbonline.com/web/ippb/digital-life-certificate पर जाकर यह सेवा प्राप्त की जा सकती है। पेंशनर अपने स्मार्ट मोबाइल फोन में आधार फेस आरडी व जीवन प्रमाण फेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी अपना जीवित होने का प्रमाण घर बैठे दे सकते हैं।

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