छात्र का मुंह काला कर स्कूल में घुमाने का मामला, प्रिंसीपल की जमानत याचिका खारिज

Edited By Isha, Updated: 11 Jan, 2020 12:58 PM

principal bail plea rejected

तिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वी.पी. सिरोही की अदालत ने टैस्ट में कम नंबर आने पर चौथी कक्षा की मासूम छात्रा को मुंह काला कर स्कूल में घुमाने के मामले में महिला प्रिंसीपल  की जमानत याचि

हिसार (ब्यूरो): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वी.पी. सिरोही की अदालत ने टैस्ट में कम नंबर आने पर चौथी कक्षा की मासूम छात्रा को मुंह काला कर स्कूल में घुमाने के मामले में महिला प्रिंसीपल  की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत इससे पहले महिला चपरासी की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। 

एच.टी.एम. थाना पुलिस ने इस सम्बंध में 9 दिसम्बर को केस दर्ज किया था। शहर के एक स्कूल की चौथी कक्षा की छात्रा परिजनों को दो-तीन दिन से गुमसुम लग रही थी। वह डरी हुई थी और परिजनों के पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया था। उसकी छोटी बहन ने परिजनों को बताया था कि इसके टैस्ट में कम नंबर आए थे और पिं्रसीपल के कहने पर महिला चपड़ासी ने मुंह काला कर इसे हर क्लास में घुमाया था। 

उसके बाद छात्रा के परिजन अनुसूचित जाति के लोगों के साथ डोगरान मौहल्ला चौकी में पहुंचे थे। उन्होंने वहां जमकर हंगामा किया था। एच.टी.एम. थाना पुलिस ने बच्ची की शिकायत के आधार पर पिं्रसीपल, महिला चपड़ासी और 2 अन्य के खिलाफ एस.सी./एस.टी. और जे.जे. एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने उसके बाद स्कूल की पिं्रसीपल और महिला चपड़ासी को गिर तार कर जेल भेज दिया था। अदालत ने 4 दिन पहले महिला चपड़ासी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!