Edited By Manisha rana, Updated: 29 Nov, 2024 09:11 AM
18 साल की उम्र से पहले लड़की की शादी करना या करवाना अपराध है लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते हैं। ताजा मामला हरियाणा के कैथल जिले से सामने आया है जहां पुलिस ने बाल विवाह रुकवाया।
कैथल : 18 साल की उम्र से पहले लड़की की शादी करना या करवाना अपराध है लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते हैं। ताजा मामला हरियाणा के कैथल जिले से सामने आया है जहां पुलिस ने बाल विवाह रुकवाया। नाबालिग बच्ची की शादी से होने से ठीक पहले पुलिस ने एंट्री मारी और फिर जांच पड़ताल की तो खुलासा हुआ। बाद में पुलिस ने किशोरी के परिजनों को समझाया।
जानकारी के अनुसार कैथल शहर की एक कॉलोनी में यह शादी हो रही थी, यहां पर नाबालिग लड़की की शादी करवाने की सूचना पर पुलिस को मिली। पुलिस बिना देरी किए घर पहुंची। यहां पर घर में बारात आने से पहले तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही थी। शादी के लिए मंडप भी तैयार था और दावत का इंतजाम हो चुका था। हालांकि पुलिस को देखकर परिजन सहम गए। जब लड़की की मां से लड़की के उम्र के सही दस्तावेज मांगे गए तो आधार कार्ड दिखाया गया। लड़की की उम्र 14 साल पाई गई। इस दौरान परिजन डर गए, क्योंकि बाल विवाह करवाने पर केस दर्ज होता है।
पुलिस ने परिजनों को समझाया
बाद में पुलिस ने शादी को रुकवा दिया। साथ ही घरवालों को समझाया कि आप इस उम्र में शादी करोगे तो वह कानून जुर्म है, जब तक आपकी लड़की 18 साल की ना हो जाए तब तक आप शादी ना करें।
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