Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 11 Mar, 2026 02:50 PM

आर्थिक अपराध शाखा-I (EOW-I) ने एक धोखाधड़ी के मामले में कार्यवाही करते हुए कम्पनी के साथ ठगी करने के मामले में 1 आरोपी को काबू करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान हरीश कुमार उर्फ राजा (उम्र-36 वर्ष) निवासी पेहरा जिला पलवल (हरियाणा) हाल निवासी...
गुड़गांव, (ब्यूरो): आर्थिक अपराध शाखा-I (EOW-I) ने एक धोखाधड़ी के मामले में कार्यवाही करते हुए कम्पनी के साथ ठगी करने के मामले में 1 आरोपी को काबू करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान हरीश कुमार उर्फ राजा (उम्र-36 वर्ष) निवासी पेहरा जिला पलवल (हरियाणा) हाल निवासी गुरुग्राम के रूप में हुई है।
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पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपी हरीश ने अन्य आरोपियों सुशील, बलवान व अन्य के कहने पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे और उन्हीं फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से उपरोक्त ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने बताया कि उसने फर्जी जीपीए टर्मिनेशन लेटर तथा फर्जी पोस्टल रसीद बनाए थे। मामले में अब तक पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी को अदालत में पेश कर 6 दिन के रिमांड पर लिया गया है। आरोपी से वारदात में संलिप्त अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ की जाएगी।
आपको बता दें कि यशदीप बिल्डर्स LLP के प्रतिनिधि द्वारा एक शिकायत के माध्यम से बताया गया कि कम्पनी द्वारा वर्ष 2018 में सोहना क्षेत्र में स्थित जमीन के विकास के लिए भूमि मालिक के साथ सहयोग समझौता किया गया था तथा परियोजना के विकास के लिए कम्पनी द्वारा करोड़ों रुपये की राशि दी गई थी और कम्पनी के पक्ष में जीपीए भी पंजीकृत करवाई गई थी। इसके बाद कम्पनी के प्रतिनिधि/कर्मचारी ने भूमि मालिक के साथ मिलीभगत करके कम्पनी की बिना जानकारी व सहमति के वर्ष 2020 में एक फर्जी द्वितीय समझौता तैयार करवा लिया तथा पहले से किए गए समझौतों की शर्तों में बदलाव कर दिए, जिसके आधार पर कम्पनी के पक्ष में पंजीकृत जीपीए को भी रद्द करवा दिया गया और कम्पनी को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। इस मामले में सोहना सिटी थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा को सौंपा था। मामले की जांच के दौरान ही इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है।