पद का दुरुपयोग करने पर सरपंच को उपायुक्त ने किया बर्खास्त

Edited By vinod kumar, Updated: 29 Jan, 2020 11:44 AM

on misuse of post deputy commissioner sacked sarpanch

पंचायती सम्पत्ति को नुक्सान पहुंचाने व अपने पद का दुरुपयोग करने पर मुंडाखेड़ा गांव की सरपंच सुनीता देवी को डी.सी यमुनानगर मुकुल कुमार ने बर्खास्त कर दिया। उन पर गांव के सुमेर चंद ने पंचायती सम्पत्ति का दुरुपयोग करने व गांव का सरेआम रास्ता बंद करने...

बिलासपुर(पंकेस): पंचायती सम्पत्ति को नुक्सान पहुंचाने व अपने पद का दुरुपयोग करने पर मुंडाखेड़ा गांव की सरपंच सुनीता देवी को डी.सी यमुनानगर मुकुल कुमार ने बर्खास्त कर दिया। उन पर गांव के सुमेर चंद ने पंचायती सम्पत्ति का दुरुपयोग करने व गांव का सरेआम रास्ता बंद करने का आरोप लगाया था। जो जांच में सही पाया गया।

डी.सी. यमुनानगर ने कहा कि मुंडाखेड़ा गांव की सरपंच पर लगाए गए तमाम आरोप जांच में सही पाए गए। सरपंच ने पंचायती जमीन पर गांव के लोगों द्वारा लगाए गए पेड़ की कटाई रुकवाने की बजाय उन्हें कटने दिया। गांव की फिरनी का रास्ता बंद कर उसकी जगह तालाब खुदवाया व तालाब के साथ नया रास्ता बनवाया।

जांच में यह दोष साबित होते हैं। जिस कारण वे पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए सरपंच को तुरंत बर्खास्त करते हैं। उन्होंने आदेश दिए कि सरपंच गांव की पंचायत की किसी भी कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेगी।

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