बिना ग्रेडेशन दे दीं खेल कोटे में नौकरियां, नोटिस जारी

Edited By Deepak Paul, Updated: 05 Feb, 2019 10:38 AM

no quota for sports quota jobs notice issued

ग्रुप डी की भर्ती में खेल कोटा के तहत जिनके पास स्पोटर््स ग्रेडेशन सर्टीफिकेट नहीं है, उन्हें भी नियुक्ति दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और एच.एस.एस.सी. को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। हाईकोर्ट को...

चंडीगढ़(हांडा): ग्रुप डी की भर्ती में खेल कोटा के तहत जिनके पास स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टीफिकेट नहीं है, उन्हें भी नियुक्ति दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और एच.एस.एस.सी. को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। हाईकोर्ट को बताया गया था कि खेल कोटा में 90 प्रतिशत लोग ऐसे भर्ती हुए हैं, जिनके पास ग्रेडेशन सर्टीफिकेट नहींं है। पलवल निवासी मंजूर हसन ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि उसने ग्रुप डी में खेल कोटा में आवेदन किया था।

उसका चयन नहीं किया गया, जबकि ऐसे लोगों का चयन किया गया है, जिनके पास स्पोटर््स ग्रेडेशन सर्टीफिकेट तक नहीं है। याची ने कहा कि यह सर्टीफिकेट अनिवार्य है। बावजूद इसके जिन लोगों को नियुक्ति दी गई है, उनमें से 90 प्रतिशत के पास यह अनिवार्य योग्यता है ही नहीं। याची ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में खामियां हैं, जिसके कारण याची का चयन नहीं हुआ है। यदि बिना सर्टीफिकेट वालों को हटा दिया जाए तो याचिकाकत्र्ता की नियुक्ति तय है। साथ ही याचिकाकत्र्ता ने हाईकोर्ट से नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने और बिना सर्टीफिकेट वाले लोगों को हटाने की अपील की है। 

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