Edited By Deepak Kumar, Updated: 10 Jun, 2025 10:21 AM

हरियाणा के सिरसा में 2 दिन के लिए शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। दरअसल, हरियाणा के राज्य चुनाव आयोग ने सिरसा जिले में कालांवाली नगर पालिका आम चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।
डेस्कः हरियाणा के सिरसा में 2 दिन के लिए शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। दरअसल, हरियाणा के राज्य चुनाव आयोग ने सिरसा जिले में कालांवाली नगर पालिका आम चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके चलते शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदान के दिन शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
अधिसूचना के अनुसार कालांवाली नगर पालिका आम चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 10 जून से शुरू होगी और मतदान 15 जून को होगा। यदि पुनर्मतदान नहीं होता है तो 30 जून को सुबह 11 बजे मतगणना होगी।
इसलिए कालांवाली नगर पालिका आम चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए 29 जून को मतदान से 48 घंटे पहले मतदान केंद्र पर ड्राई-डे घोषित किया जाएगा। इस दौरान न तो शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)