सिर्फ 150 रुपये के लिए कर दी थी युवक की हत्या, अब आरोपी को साढ़े तीन साल बाद मिली ये सजा

Edited By Manisha rana, Updated: 24 May, 2025 09:39 AM

life imprisonment to the accused in the murder case of a youth

सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की कोर्ट ने हत्या के दोषी गढ़खेड़ा निवासी योगेंद्र को दोषी करार देकर उम्रकैद व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

फरीदाबाद : सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की कोर्ट ने हत्या के दोषी गढ़खेड़ा निवासी योगेंद्र को दोषी करार देकर उम्रकैद व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला खेड़ीपुल थाना क्षेत्र का था। मात्र 150 रुपए को लेकर हुए विवाद में 29 जनवरी 2022 की रात को युवक की हत्या कर दी थी।

बता दें कि मृतक दलीप पेंटर था। 29 जनवरी 2022 को वह रात करीब 9 बजे बुढ़ना चौक स्थित शिव ढाबा पर खाना लेने गया लेकिन वापस नहीं आया। अगले दिन उसके पिता तेजपाल के जानकार पप्पू ने आकर बताया कि दलीप बलराज की दुकान के नजदीक पुलिया के पास पड़ा है। परिजन जब मौके पर पहुंचे तो वह मृत मिला। उसके शरीर पर कई चोट के निशान मिले। परिजनों ने हत्या का केस दर्ज करवाया। पुलिस जांच में पता चला कि गांव गढ़खेड़ा निवासी योगेंद्र भी घटना वाली रात ढाबे पर खाना लेने गया था। दलीप ने योगेंद्र से खाने के पैसे देने को कहा। योगेंद्र ने उसे पैसे दे दिए। खाने के पैसे काटने के बाद दुकानदार ने 150 रुपए वापस कर दिए लेकिन मृतक दलीप ने 150 रुपए योगेंद्र को नहीं दिए। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। योगेंद्र ने पास में पड़ा टाइल्स का टुकड़ा उसके सिर पर दे मारा व कई ताबड़तोड़ वार किए जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 1 फरवरी 2022 को योगेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था।

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