बहनोई की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 29 Jan, 2025 08:42 PM

life impresonment for murder his brother in law in gurgaon

सेक्टर-10 एरिया में बहनोई की गोली मारकर हत्या करने के मामले में एडीजे सुनील कुमार दीवान की अदालत ने आरोपी साले को दोषी करार देते हुए उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।

गुडग़ांव,(ब्यूरो): सेक्टर-10 एरिया में बहनोई की गोली मारकर हत्या करने के मामले में एडीजे सुनील कुमार दीवान की अदालत ने आरोपी साले को दोषी करार देते हुए उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।

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सेक्टर-10 एरिया के बसई एंक्लेव में वर्ष 2022 की 26/27 जून की रात को हरविंदर नामक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक के भतीजे ने पुलिस को बताया कि उसके चाचा हरविंदर के साले ने उसके चाचा को गोली मारी थी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी झज्जर के डीघल निवासी नवीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित कर अदालत में पेश कर दिए।

 

वहीं पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर एडीजे सुनील कुमार दीवान की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 302 आईपीसी के तहत उम्र कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माना तथा शस्त्र अधिनियम के तहत दो वर्ष कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा  सुनाई है।

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