पत्नी पर हत्या का आरोप, मृतक की बुजुर्ग मां और नाबालिग बच्चों को मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 09 Feb, 2026 02:56 PM

insurance claim will settled between mother and minor son of dead man

गुड़गांव की अदालत ने इंश्योरेंस क्लेम के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फाेरम (कंज्यूमर कोर्ट) के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने मृतक की पत्नी पर हत्या आरोप होने के कारण खारिज हुए इश्योरेंस क्लेम के मामले में मृतक की मां और दो...

गुड़गांव, (ब्यूरो): गुड़गांव की अदालत ने इंश्योरेंस क्लेम के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फाेरम (कंज्यूमर कोर्ट) के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने मृतक की पत्नी पर हत्या आरोप होने के कारण खारिज हुए इश्योरेंस क्लेम के मामले में मृतक की मां और दो नाबालिग बच्चों को राहत दी है। अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिए हैं कि वह मृतक की इंश्योरेंस का क्लेम करीब 37 लाख रुपए मृतक की बुजुर्ग मां और दोनों नाबालिग बच्चों को दे ताकि उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके।

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जानकारी के मुताबिक, सेक्टर-21 निवासी हेमलता ने याचिका ने बताया कि उनके बेटे की 30 अक्टूबर 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने जांच करते हुए मृतक की पत्नी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में मृतक की पत्नी पर बबूल खान के साथ मिलकर हत्या करने की साजिश करने का आरोप लगा है। यह मामला अदालत में विचाराधीन है। वहीं, मृतक ने दो जीवन बीमा कराए हुए थे जिसमें नियमानुसार मृतक की पत्नी और बच्चों को इंश्योरेंस क्लेम दिया जाना है। लेकिन जब इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम सेटल करने की फाइल को प्रोसेस किया तो पाया कि मृतक की पत्नी पर ही हत्या करने का आरोप है ऐसे में वह वह इस मुआवजे की हकदार नहीं हो सकती।

 

ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को खारिज कर दिया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने कानूनी सिद्धांतों और नैतिकता के आधार पर मृतक की पत्नी को यह क्लेम राशि देने से इंकार कर दिया और मामले में मृतक की बुजुर्ग मां और मृतक के दोनों नाबालिग बच्चों को इंश्योरेंस क्लेम के करीब 37 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। 

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