Edited By Harman, Updated: 31 Jul, 2026 03:28 PM

गांव मुण्डलाना में दो वर्षीय मासूम की पानी की होदी में डूबने से हुई मौत का मामला अब हत्या के आरोपों तक पहुंच गया है। पहले पिता ने इसे हादसा मानते हुए पुलिस को बयान दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पत्नी पर बेटे की रंजिश में होदी में डुबोकर हत्या...
सोनीपत (सुनील जिंदल) : गांव मुण्डलाना में दो वर्षीय मासूम की पानी की होदी में डूबने से हुई मौत का मामला अब हत्या के आरोपों तक पहुंच गया है। पहले पिता ने इसे हादसा मानते हुए पुलिस को बयान दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पत्नी पर बेटे की रंजिश में होदी में डुबोकर हत्या करने का आरोप लगाया। शिकायत के आधार पर सदर गोहाना थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मौके से पानी का सैंपल, निप्पल, एक कपड़ा और एक लिखित नोट कब्जे में लेकर एफएसएल जांच भी करवाई है।
पांच साल पहले हुई थी शादी, पत्नी पर शक और रंजिश का आरोप
गांव मुण्डलाना निवासी हरिओम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी करीब पांच वर्ष पहले पानीपत जिले के उग्रा खेड़ी निवासी प्रिया के साथ हुई थी। दंपति के दो बच्चे थे, जिनमें बेटी तनवी और दो वर्षीय बेटा चिरांश शामिल था। शिकायतकर्ता के अनुसार शादी के बाद से उसकी पत्नी उस पर किसी अन्य महिला से संबंध होने का शक करती थी। उसने कई बार पत्नी को समझाया कि उसका किसी अन्य महिला से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वह बार-बार यही कहती थी कि वह बच्चों को अपने पास रखकर उसे छोड़ देगा। हरिओम का आरोप है कि इसी बात को लेकर उसकी पत्नी के मन में उसके और बच्चों के प्रति रंजिश पैदा हो गई थी।
पहले हादसा समझा, बाद में हत्या का लगाया आरोप
हरिओम ने बताया कि 29 जुलाई को वह निजी काम से रोहतक गया हुआ था। इसी दौरान सूचना मिली कि उसका बेटा चिरांश खेलते समय घर में बनी पानी की होदी में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर वह बीपीएस खानपुर कलां पहुंचा, जहां पोस्टमार्टम के दौरान उसने पुलिस को यही बयान दिया कि बच्चे की मौत पानी में गिरने से हुई है। बाद में घर पहुंचकर अपने स्तर पर जानकारी जुटाने पर उसे संदेह हुआ कि उसकी पत्नी ने ही रंजिश के चलते उसके बेटे को जानबूझकर होदी में डुबोकर मार दिया। इसके बाद उसने पुलिस को नई शिकायत देकर पत्नी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की।
पुलिस ने पहले की थी धारा 194 BNSS के तहत कार्रवाई
पुलिस के अनुसार 29 जुलाई को बीपीएस खानपुर कलां से बच्चे की पानी में डूबने से मौत की सूचना मिली थी। सूचना पर एएसआई रामबीर अस्पताल पहुंचे और मृतक के पिता के शुरुआती बयान दर्ज किए। इसके बाद धारा 194 BNSS के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने एफएसएल टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण भी कराया।
30 जुलाई को हरिओम ने पुलिस चौकी मुण्डलाना पहुंचकर नई लिखित शिकायत दी, जिसमें उसने अपनी पत्नी प्रिया पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया। शिकायत और प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने हत्या का अपराध बनता पाए जाने पर सदर गोहाना थाना में एफआईआर नंबर 241, दिनांक 30 जुलाई 2026 भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है।