हरियाणा: इन पौधों की नर्सरी लगाने वालों को लेना पड़ेगा लाइसेंस, जानिए  कितनी देनी होगी फीस

Edited By Isha, Updated: 22 Mar, 2025 03:27 PM

haryana govt rules those who set up nurseries of these plants

हरियाणा में अब बागवानी के लिए तैयार किए जाने वाले पौधों की नर्सरी का संचालन करने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। यदि किसी ने बिना लाइसेंस के नर्सरी शुरू की या तय नियमों का उल्लंघन किया, तो एक

हरियाणा डेस्क: हरियाणा में अब बागवानी के लिए तैयार किए जाने वाले पौधों की नर्सरी का संचालन करने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। यदि किसी ने बिना लाइसेंस के नर्सरी शुरू की या तय नियमों का उल्लंघन किया, तो एक वर्ष तक की जेल और एक लाख रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। यदि कोई कंपनी इन नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसके निदेशक, प्रबंधक और अन्य अधिकारी भी सजा भुगतेंगे। इसे लेकर सरकार की ओर से हरियाणा बागवानी पौधशाला विधेयक लाने की तैयारी कर ली है।

 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा लाइसेंस
एक बार लिया गया लाइसेंस 5 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। सरकार का नए कानून के लिए मानना है कि इससे कोई गलती नहीं करेगा। जिससे उत्पादक या किसान को आर्थिक नुकसान नहीं होगा। नर्सरी शुरू होने से पहले अधिकारी निरीक्षण करेगा। सबकुछ ठीक मिलने पर ही लाइसेंस दिया जाएगा। इसके लिए फीस तय होगी। साथ ही यदि कोई दूसरी जगह उसी नाम से नर्सरी शुरू करना चाहता है तो उसके लिए भी फीस देकर मंजूरी लेनी होगी।

लाइसेंस दोबारा पाने के लिए भी देनी होगी फीस 
नर्सरी शुरू होने के बाद भी अधिकारी निरीक्षण करेंगे। गलती मिलने पर लाइसेंस निलंबित हो सकता है। यदि निलंबन के दौरान कोई नर्सरी का संचालन करता है, तो उसके पौधे ही नष्ट कर दिए जाएंगे। यदि किसी का लाइसेंस पत्र खराब हो जाता है या गुम हो जाता है तो दोबारा पाने के लिए भी फीस देनी होगी।
 

 

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