Edited By Deepak Kumar, Updated: 05 Jun, 2025 08:17 PM

रियाणा में स्टार्ट अप शुरू करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने लीज रेंटल सब्सिडी योजना, पेटेंट लागत प्रतिपूर्ति योजना, नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति योजना, क्लाउड स्टोरेज के लिए प्रतिपूर्ति योजना, सीड फंडिंग योजना और असिस्टेंस इन...
चंडीगढ़ (चंद्र शेखर धरणी) : हरियाणा में स्टार्ट अप शुरू करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने लीज रेंटल सब्सिडी योजना, पेटेंट लागत प्रतिपूर्ति योजना, नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति योजना, क्लाउड स्टोरेज के लिए प्रतिपूर्ति योजना, सीड फंडिंग योजना और असिस्टेंस इन एक्सीलेरशन प्रोग्राम्स स्कीम के तहत आर्थिक सहायता के लिए आवेदन करने की समय सीमा को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है।
लीज रेंटल सब्सिडी योजना के तहत महिलाओं को स्टार्टअप के लिए 45 प्रतिशत और अन्य युवा उद्यमियों को 30 प्रतिशत लीज सब्सिडी दी जाती है। प्रदेश में अगर कोई युवा अपने स्टार्टअप को राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट करवा लेता है तो उसे 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति योजना में 50 प्रतिशत सहायता मिलेगी। इसी तरह क्लाउड स्टोरेज के लिए प्रतिपूर्ति योजना और असिस्टेंस इन एक्सीलेरशन प्रोग्राम्स स्कीम के तहत युवा उद्यमियों को हर साल ढाई लाख रुपये तक दिए जाएंगे। सीड फंडिंग योजना के तहत ‘ए’ श्रेणी ब्लाक में 100 स्टार्टअप, ‘बी’ श्रेणी ब्लाक में 250 स्टार्टअप, ‘सी’ श्रेणी ब्लाक में 750 स्टार्टअप और ‘डी’ श्रेणी ब्लाक में 1000 स्टार्टअप के लिए प्रति स्टार्टअप 10 लाख रुपये तक का बीज अनुदान दिया जाएगा।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव डा. डी सुरेश ने छह योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए समय सीमा बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पालिसी-2022 के तहत प्रदेश में पांच हजार नए स्टार्टअप शुरू करने का लक्ष्य है। पालिसी से जहां प्रदेश के युवाओं को उद्यमी बनने का मौका मिलेगा, वहीं रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। प्रदेश में छात्र उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के साथ उद्योगों का समन्वय स्थापित किया जा रहा है।
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