सावधान! हरियाणा में प्लॉट खरीदने से पहले ये खबर जरूर पढ़ लें...सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Edited By Isha, Updated: 11 Mar, 2026 01:37 PM

before buying a plot in haryana read this news

हरियाणा में धड़ल्ले से काटी जा रही अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए सरकार कड़ा कदम उठाने जा रही है। अब एक एकड़ से कम रिक्त भूमि की अदला-बदली के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) लेना अनिवार्यता होगा

चंडीगढ़ : हरियाणा में धड़ल्ले से काटी जा रही अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए सरकार कड़ा कदम उठाने जा रही है। अब एक एकड़ से कम रिक्त भूमि की अदला-बदली के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) लेना अनिवार्यता होगा। सरकार इसके लिए हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन (संशोधन) 2026 लाएगी। विधेयक अभी एक एकड़ से कम क्षेत्रफल की किसी रिक्त भूमि की अदला-बदली, विक्रय, पट्टा या उपहार के रूप के रूप में अंतरण के लिए दस्तावेज के पंजीकरण से पहले नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशक या अधिकृत किसी अधिकारी के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) का नियम है। अब सरकार विधेयक में संशोधन करके नियमों को सख्त बनाएगी।

सरकार का उद्देश्य धारा-7 के तहत क्षेत्र में आने वाली जमीनों की अदला-बदली को रोकना है। अब धारा-7 ए में संशोधन करके सरकार विनियमन विलेख को भी उक्त प्रावधानों में शामिल करेगी। इससे अवैध कॉलोनियों में ऐसे भूखंडों की खरीद-फरोख्त को रोका जा सकेगा।

सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ छोटे भूखंडों की अदला-बदली करके बाद में अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में कहीं बड़े या अधिक मूल्यवान भूखंड लिए जा रहे हैं। ऐसे लेन-देन कानूनी रूप से अदला-बदली (एक्सचेंज) कहलाते हैं मगर अप्रत्यक्ष रूप से विक्रय लेन-देन होते हैं। सरकार को इन कारणों से राजस्व का भी नुकसान हो रहा है।  

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!