Edited By Manisha rana, Updated: 14 Mar, 2026 05:18 PM

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राज्य योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को 45 एच.पी. या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर पर दी जाने वाली सबसिडी योजना के लिए निर्धारित समय सारिणी को संशोधित करते हुए तिथियों में बढ़ोतरी कर दी है।
चंडीगढ़ : हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राज्य योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को 45 एच.पी. या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर पर दी जाने वाली सबसिडी योजना के लिए निर्धारित समय सारिणी को संशोधित करते हुए तिथियों में बढ़ोतरी कर दी है।
विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन के दौरान किसानों की ओर से पोर्टल पर परमिट डाऊनलोड करने, ट्रैक्टर खरीद के बाद बिल अपलोड करने, निर्माताओं द्वारा बिलों की स्वीकृति तथा निर्माताओं से डीलरों को इन्वेंटरी ट्रांसफर से संबंधित कुछ तकनीकी समस्याओं के बारे में अनेक अनुरोध प्राप्त हुए थे। इन समस्याओं के कारण पात्र किसानों के योजना के लाभ से वंचित रहने की संभावना को देखते हुए विभाग ने समय सारिणी में संशोधन करते हुए तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। संशोधित समय सारिणी के अनुसार किसान और निर्माता अब 17 मार्च 2026 तक पोर्टल पर सभी ऑनलाइन प्रक्रियाएं पूरी कर सकेंगे।
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