जज की पत्नी-बेटे की हत्या में गनर दोषी करार, 81 लोगों ने दी थी इस मामले में गवाही

Edited By Isha, Updated: 06 Feb, 2020 04:23 PM

gurgaon ncr decision in murder case of wife and son of judge

गुरुग्राम के चर्चित हत्याकांड को लेकर जिला अदालत ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए गनर महिपाल को दोषी करार दिया है। 13 अक्टूबर 2018 को गुरुग्राम में हुए इस हत्याकांड से पूरा देश सन्न रह गया था।

गुरुग्राम (मोहित)- गुरुग्राम के चर्चित हत्याकांड को लेकर जिला अदालत ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए गनर महिपाल को दोषी करार दिया है। 13 अक्टूबर 2018 को गुरुग्राम में हुए इस हत्याकांड से पूरा देश सन्न रह गया था।  संभवत हरियाणा के इतिहास का यह पहला मामला था जिस मामले में लोगों ने खुद सामने आकर की गवाही दी। इस हत्याकांड में 81 लोगों ने अपने नाम गवाही के रूप में दर्ज कराए थे। इनमें से 67 लोगों की गवाही कराई गई। 1 साल के भीतर गवाही की प्रक्रिया पूरी हो गई। 

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ये था पूरा मामला 
बता दें कि 13 अक्टूबर 2018 को मूल रूप से हिसार निवासी व जिले के तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णकांत (वर्तमान में अंबाला में कार्यरत) की पत्नी रितु एवं उनके बड़े बेटे ध्रुव सेक्टर-49 स्थित आर्केडिया शॉपिंग काॅम्प्लेक्स में मार्केटिंग करने पहुंचे थे। दोनों के ऊपर काॅम्प्लेक्स से बाहर आते ही गनमैन (अब बर्खास्त) महिपाल ने गोलियां चला दी थीं।

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दोनों को दो-दो गोलियां मारी गई थीं। आसपास के लोगों ने तत्काल दोनों को पार्क अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां से बाद में उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया था।

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