बढेंगी पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें, इस आवेदन को अदालत ने किया खारिज... जानें पूरा मामला

Edited By Isha, Updated: 21 Sep, 2025 08:28 AM

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पंचकूला की सीबीआई अदालत ने मानेसर भूमि घोटाले में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा व अन्य आरोपियों की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने केस के खिलाफ कार्यवाही स्थगित करने की मांग की।

चंडीगढ़: पंचकूला की सीबीआई अदालत ने मानेसर भूमि घोटाले में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा व अन्य आरोपियों की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने केस के खिलाफ कार्यवाही स्थगित करने की मांग की। इससे हुड्डा को बड़ा झटका लगा है। अगली सुनवाई 30 अक्तूबर है। मामले में पूर्व सीएम समेत 39 आरोपी हैं। पूर्व सीएम के एडवोकेट ने दलील दी कि इस मामले में कुछ लोगों के ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट से

मानेसर भूमि घोटाले में आगे की कार्यवाही स्थगित करने के लिए डाली थी याचिका रोक लगी हुई है। कुछ लोग अदालत गए हुए हैं, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है। ऐसे में सभी का ट्रायल एक साथ चलना चाहिए। मगर उन्हें राहत देने से मना कर दिया।

सीबीआई ने दलील दी कि वर्तमान आवेदन पूरी तरह से मामले की कार्यवाही में देरी करने के इरादे से दायर किए थे। केस 2015 में दायर हुई थी मगर अब तक केस का ट्रायल शुरू नहीं हो सका।

उल्लेखनीय है कि सेवानिवृत्त आईएएस राजीव अरोड़ा, छत्तर सिंह, सुदीप सिंह ढिल्लों, एमएल तायल, डीआर डींगरा, जसवंत सिंह, धारे सिंह और कुलवंत सिंह लांबा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी हैं। शीर्ष अदालत ने आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। वहीं, अन्य आरोपी अनिल कुमार बत्रा समेत अन्य लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है, मगर अब तक उन्हें स्टे नहीं मिला है।

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