दवा लेकर घर जा रहे व्यक्ति से मोबाइल छीनने वालों को 5 साल कठोर कैद की सजा

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 09 May, 2025 08:44 PM

five year imprisonment for mobile snatching

दवा लेकर घर जा रहे एक व्यक्ति से दिन दहाड़े मोबाइल छीनने के आरोपियों को एडिशनल सेशन जज पुनीत सहगल की अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को सबूतों एवं गवाहों के आधार पर पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

गुड़गांव, (ब्यूरो): दवा लेकर घर जा रहे एक व्यक्ति से दिन दहाड़े मोबाइल छीनने के आरोपियों को एडिशनल सेशन जज पुनीत सहगल की अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को सबूतों एवं गवाहों के आधार पर पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 

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पुलिस के मुताबिक, घटना 21 मार्च 2020 को सेक्टर-5 थाना क्षेत्र में घटित हुई थी। केनकोन एन्क्लेव सेक्टर-4 के रहने वाले सतबीर सिंह ने पुलिस को बताया था कि वह दवा लेने के लिए घर से केमिस्ट शॉप पर गए थे। चिंतपूर्णी माता मंदिर के पास से सेक्टर- 5 मार्केट से दवा लेने के बाद जब वह वापस घर जा रहे थे तो पार्क के पास दो बाइक सवार युवकों ने उन्हें रोक लिया और जान से मारने की धमकी देते हुए उनका मोबाइल छीन लिया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे। इस वारदात की जानकारी उन्होंने राहगीर से फाेन लेकर पुलिस को दी थी।

 

पुलिस ने केस दर्ज कर मामले में दिल्ली निवासी हर्ष मलिक व अजय रोहिल्ला को गिरफ्तार कर लिया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपियों पर लगे आरोप साबित हो गए जिसके बाद अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा  379 A/34  के तहत 5 वर्ष कैद (कठोर कारावास) व 25 हजार रुपए जुर्माना व आईपीसी की धारा 506/34 के तहत 1 वर्ष कैद (कठोर कारावास) की सजा सुनाई है।

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