Govt Rules 2026: हरियाणा में सुपरिंटेंडेंट पद पर सीधी भर्ती बंद, अब सिर्फ प्रमोशन और डेप्युटेशन से भरे जाएंगे पद!

Edited By Isha, Updated: 04 Jul, 2026 08:48 AM

direct recruitment for the post of superintendent in haryana has been stopped

हरियाणा सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के अधीन कॉलेज कैडर (ग्रुप-बी) के कर्मचारियों के लिए हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग, उप-कार्यालय कॉलेज कैडर (ग्रुप-बी) सेवा नियम, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं।

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के अधीन कॉलेज कैडर (ग्रुप-बी) के कर्मचारियों के लिए हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग, उप-कार्यालय कॉलेज कैडर (ग्रुप-बी) सेवा नियम, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसके तहत सुपरिंटेंडेंट पद पर सीधी भर्ती नहीं होगी। यह पद केवल पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण से भरा जाएगा।

पदोन्नति के लिए कर्मचारी के पास डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के रूप में कम से कम एक वर्ष का अनुभव या सहायक के रूप में 10 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा। प्रतिनियुक्ति से आने वाले अधिकारी के पास सुपरिंटेंडेंट के रूप में एक वर्ष का अनुभव, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत अथवा उच्च शिक्षा में हिंदी विषय होना जरूरी होगा।

अधिसूचना के अनुसार इस कैडर में फिलहाल सुपरिंटेंडेंट के 10 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनका वेतनमान पे लेवल-7 होगा। इसमें 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये तक का वेतन मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी पदोन्नतियां वरिष्ठता कम मेरिट के आधार पर होंगी। नियमानुसार सीधे भर्ती होने वाले कर्मचारी को दो वर्ष व अन्य माध्यम से नियुक्त कर्मचारी को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी करनी होगी। यदि कार्य और आचरण संतोषजनक नहीं पाया गया तो सेवा समाप्त की जा सकती है या पूर्व पद पर वापस भेजा जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर प्रोवेशन अवधि बढ़ाई भी जा सके।


सीधी भर्ती वाला कर्मी वरिष्ठ माना जाएगा
वरिष्ठता का निर्धारण लगातार सेवा अवधि के आधार पर होगा। यदि एक ही दिन नियुक्तियां होती हैं तो सीधी भर्ती वाला कर्मचारी पदोन्नति या स्थानांतरण से आए कर्मचारी से वरिष्ठ माना जाएगा। पदोन्नति वाला कर्मचारी स्थानांतरण वाले कर्मचारी से वरिष्ठ रहेगा।

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