हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 2,100 एक्सटेंशन और 45 गेस्ट प्रोफ़ेसर्स की नौकरी हुई सुरक्षित... राज्यपाल की मिली मंज़ूरी

Edited By Isha, Updated: 30 Jul, 2026 10:05 AM

jobs of 2 100 extension lecturers and 45 guest professors secured

हरियाणा के 2100 एक्सटेंशन व 45 गेस्ट प्रोफेसरों के लिए सेवा सुरक्षा लागू कर दी गई। इसके तहत कटऑफ तिथि बढ़ने के साथ 240 कार्य दिवस का नियम बदला गया है। 57,700 रुपये मानदेय के अतिरिक्त डीए, इंक्रीमेंट और अनुकंपा लाभ भी मिलेगा।

चंडीगढ़: हरियाणा के 2100 एक्सटेंशन व 45 गेस्ट प्रोफेसरों के लिए सेवा सुरक्षा लागू कर दी गई। इसके तहत कटऑफ तिथि बढ़ने के साथ 240 कार्य दिवस का नियम बदला गया है। 57,700 रुपये मानदेय के अतिरिक्त डीए, इंक्रीमेंट और अनुकंपा लाभ भी मिलेगा।

बीती 15 जून को संशोधित नियमों को राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचित कर दिया गया है। सबसे बड़ा संशोधन पात्रता तिथि को लेकर है। पहले सेवा सुरक्षा कानून का लाभकेवल उन शिक्षकों को मिलना था जो 30 जून 2023 तक कार्यरत थे। अब इस तिथि को बढ़ाकर 21 जुलाई 2025 कर दिया गया है। इससे बड़ी संख्या में एक्सटेंशन और गेस्ट लेक्चरर्स इसके दायरे में आ गए हैं।

दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव सेवा अवधि की गणना को लेकर है। पहले पात्रता के लिए एक कैलेंडर वर्ष में 240 कार्य दिवस पूरा करना जरूरी माना जाता था। अब इसे बदलकर एक वर्ष की संविदात्मक सेवा अवधि के दौरान 240 दिन कर दिया गया है। इससे पात्रता तय करने में शिक्षकों को राहत मिलेगी और तकनीकी कारणों से लाभ से वंचित होने की संभावना कम होगी। इसी तरह वेतन संबंधी प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है। 

पहले मानदेय और महंगाई भत्ते को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। अब पात्र एक्सटेंशन और गेस्ट लेक्चरर्स को 57,700 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। साथ ही हर वर्ष 1 जनवरी व1 जुलाई को महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि के अनुरूप मानदेय बढ़ाया जाएगा। वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) का लाभ भी मिलेगा। शिक्षक के निधन की स्थिति में उनके परिवार को अनुकंपा वित्तीय सहायता या एचकेआरएन में अनुकंपा नियुक्ति का लाभमिल सकेगा।  

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