दीपेंद्र हुड्डा व कैप्टन अभिमन्यु को कोर्ट से झटका, रोहतक बार कौंसिल चुनाव में नहीं दे पाएंगे वोट

Edited By Saurabh Pal, Updated: 07 Dec, 2023 11:30 AM

deependra and captain abhimanyu will not able to vote in rohtak bar council

रोहतक के जिला बार कौंसिल चुनाव को लेकर वकीलों के बीच सियासी ताप को साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। इस सियासी माहौल में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा सहित पूर्व मंत्री व भाजपा नेता कैप्टन अभिमन्यु कोर्ट ने झटका दिया है...

चंडीगढ़ः रोहतक के जिला बार कौंसिल चुनाव को लेकर वकीलों के बीच सियासी ताप को साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। इस सियासी माहौल में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा सहित पूर्व मंत्री व भाजपा नेता कैप्टन अभिमन्यु कोर्ट ने झटका दिया है। दरअसल हाईकोर्ट में दाखिल याचिका को देखते हुए चुनाव अधिकारी ने उन वकीलों के वोट काटने का निर्णय लिया है, जो पंजाब और हरियाणा बार कौंसिल के अलावा दूसरी जगह भी सदस्य हैं। ऐसे कुल 60 वकील हैं जिनके नाम कट सकते हैं। इसी सूची में दीपेंद्र व कैप्टन अभिमन्यु का भी नाम शामिल है।

प्रदेश की अहम बार में शामिल रोहतक बार कौंसिल का चुनाव  15 दिसंबर को होना है। इसके लिए 7 दिसंबर को नामांकन होगा। वहीं 8 दिसंबर को नामांकन की जांच होगी। इसी बीच 9 हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें सवाल उठाया गया है कि जिला बार में ऐसे भी वकील हैं, जो पंजाब और हरियाणा बार कौंसिल के अंतर्गत रोहतक बार के सदस्य हैं। उनका मतदाता सूची में नाम है, जबकि दूसरी कौंसिल के अंतर्गत भी वकील हैं। बताया जाता है कि हाईकोर्ट में दायर याचिका को देखते चुनाव जिला बार की चुनाव प्रबंधन समिति ने ऐसे वकीलों का नाम मतदाता सूची से हटाने का निर्णय लिया है।

बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा व पूर्व वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु को दिल्ली बार कौंसिल से वकालत का लाइसेंस मिला हुआ है। ऐसे में दोनों नेता जिला बार के सदस्य रह चुके हैं, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। दिसंबर को वापसी का दिन रखा गया है। प्रधान, उप प्रधान, सचिव, संयुक्त सचिव व लाइब्रेरी इंचार्ज के लिए 15 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे।

वहीं इस मामले पर जिला बार चुनाव अधिकारी राम नरायण सैनी ने कहा कि हाईकोर्ट में दायर याचिका को देखते हुए चुनाव प्रबंधन समिति ने ऐसे वकीलों के नाम मतदाता सूची से हटाने का निर्णय लिया है, जो पंजाब एवं हरियाणा बार कौंसिल की बजाए दूसरी कौंसिल के माध्यम से वकील हैं।

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