गुरुग्राम में लागू हुई धारा-163, कई गतिविधियों पर लगी पाबंदी, जानें पूरा मामला

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 30 Sep, 2026 05:10 PM

dc imposed section 163 in regarding board exam

डीसी एवं जिला मजिस्ट्रेट उत्तम सिंह ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 1 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक आयोजित की जाने वाली सेकेंडरी (एकेडमिक/ओपन स्कूल), सीनियर सेकेंडरी (एकेडमिक/ओपन स्कूल) तथा डीएड प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं के मद्देनजर जिले...

गुड़गांव, (ब्यूरो): डीसी एवं जिला मजिस्ट्रेट उत्तम सिंह ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 1 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक आयोजित की जाने वाली सेकेंडरी (एकेडमिक/ओपन स्कूल), सीनियर सेकेंडरी (एकेडमिक/ओपन स्कूल) तथा डीएड प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं के मद्देनजर जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। परीक्षाएं प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होंगी।

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डीसी ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि परीक्षा के दिन परीक्षा शुरू होने से डेढ़ घंटे पहले से परीक्षा समाप्त होने तक परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटोस्टेट, जेरॉक्स, साइबर कैफे तथा इनसे संबंधित दुकानें खोलने पर पाबंदी रहेगी। परीक्षा केंद्र के 500 मीटर के दायरे में हथियार लेकर जाने तथा वैध पहचान पत्र के बिना अनधिकृत व्यक्तियों के परीक्षा केंद्र में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र के आसपास परीक्षा व्यवस्था में बाधा डालने के उद्देश्य से लोगों के गैर-कानूनी रूप से एकत्र होने पर भी पाबंदी रहेगी। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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