हाई कोर्ट का हरियाणा सरकार को निर्देश, पानीपत निगम में अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को पक्का करने पर करे विचार

Edited By Saurabh Pal, Updated: 25 Jul, 2023 02:13 PM

court said consider confirm employees working on contract in panipat corporation

प्रदेश के पानीपत नगर निगम में 12 साल से अधिक समय से काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को अभी तक पक्का नहीं किया गया है। निगम के कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा कि वे राज्य में कार्यरत अस्थायी...

चंडीगढ़: प्रदेश के पानीपत नगर निगम में 12 साल से अधिक समय से काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को अभी तक पक्का नहीं किया गया है। निगम के कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा कि वे राज्य में कार्यरत अस्थायी कर्मियों को नियमित करने की पॉलिसी बनाने पर विचार करे।

मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस संदीप मोदगिल ने कहा कि कई सालों से सरकारी विभागों, बोर्ड और कारपोरेशन में अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारी लगातार सेवा नियमित किए जाने की मांग को लेकर याचिकाएं दायर कर रहे हैं। ऐसे में सरकार इन कर्मियों पर सहानुभूति दिखाए और इनकी मांग पर विचार करे। इस पर हरियाणा सरकार का कोर्ट में पक्ष रख रहे एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने कोर्ट से समय दिए जाने की मांग की। इस पर कोर्ट द्वारा एक माह के लिए सुनवाई स्थगित कर दी गई।

पानीपत नगर निगम में सफाई कर्मचारी कृष्ण लाल व अन्यों की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि वे लगभग 12 साल से अनुबंध पर काम कर रहे हैं। इससे पहले वह बगैर अनुबंध के काम कर रहे थे। इतने साल काम करने के बाद भी उनकी नौकरी सुरक्षित नहीं है। वह नियमित कर्मचारी की तरह काम करते हैं, लेकिन उनकी सेवा को नियमित नहीं किया जा रहा। ऐसे में हाईकोर्ट से मांग की गई कि उनकी सेवा को नियमित किया जाए व उनको एक नियमित कर्मचारी की तरह वेतन व भत्ते दिए जाएं।

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