Improvement Trust Scheme : इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के प्लाट धारकों को बड़ी राहत, सेल डीड की मोहलत बढ़ी

Edited By Isha, Updated: 21 Jan, 2026 11:39 AM

big relief for improvement trust plot holders deadline for sale deed extended

हरियाणा सरकार ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट स्कीम के तहत आवंटित प्लाटों के मालिकों को बड़ी राहत देते हुए सेल डीड कराने की समय-सीमा बढ़ा दी है। लंबे समय से अपने प्लाटों की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हजारों लोगों

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट स्कीम के तहत आवंटित प्लाटों के मालिकों को बड़ी राहत देते हुए सेल डीड कराने की समय-सीमा बढ़ा दी है। लंबे समय से अपने प्लाटों की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हजारों लोगों को इस फैसले से फायदा मिलेगा। हालांकि सरकार ने यह राहत एक्सटेंशन फीस के साथ दी है, जिसे तय दरों के अनुसार जमा कराना होगा।

राज्य सरकार ने एक्सटेंशन फीस शहरों की श्रेणी के अनुसार तय की है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर नगर निगम क्षेत्र में खाली प्लाट के लिए 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष शुल्क देना होगा। अन्य नगर निगम क्षेत्रों में यह शुल्क 40 रुपये, नगर परिषदों में 30 रुपये और नगर पालिकाओं में 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है।

 जिन प्लाटों पर निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और जिनके पास कंपलीशन सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें राहत देते हुए शुल्क आधा कर दिया गया है। ऐसे मामलों में गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर में 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर, अन्य नगर निगमों में 20 रुपये, परिषदों में 15 रुपये और पालिकाओं में 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क देना होगा।
 
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट योजनाओं के तहत शहरों के नियोजित विकास के लिए जमीन अधिग्रहित कर आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और संस्थागत सेक्टर विकसित किए जाते हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य अव्यवस्थित बस्तियों को हटाकर योजनाबद्ध कॉलोनियां बसाना होता है। सड़कों, सीवर, पानी, बिजली, पार्क और ड्रेनेज जैसी मूल सुविधाएं विकसित करने के बाद प्लाटों का ड्रा, नीलामी या आवंटन किया जाता है।

 आवंटन के बाद पहले अस्थायी दस्तावेज दिए जाते हैं और तय शर्तें पूरी होने पर बाद में सेल डीड होती है। कई मामलों में निर्माण न होने या अन्य औपचारिकताओं के कारण रजिस्ट्री अटकी रही। अब समय सीमा बढ़ने से यह अड़चन दूर होगी। सरकार के इस फैसले से विभिन्न नगर निकायों में लंबे समय से रजिस्ट्री की प्रतीक्षा कर रहे हजारों प्लाट मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा।

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