Edited By Yakeen Kumar, Updated: 12 Sep, 2025 06:08 PM

हरियाणा के कई शहरों में नगर निकाय अब खाली प्लॉटों में गंदगी और जलभराव रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करेगा।
चंडीगढ़ : हरियाणा के कई शहरों में नगर निकाय अब खाली प्लॉटों में गंदगी और जलभराव रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करेगा। यदि किसी प्लॉट में कचरा या पानी जमा मिला तो सबसे पहले मालिक को नोटिस देकर 7 दिन का समय दिया जाएगा। तय समय में सफाई न कराने पर नगर निकाय खुद प्लॉट की सफाई और पानी निकासी कराएगा, जिसका खर्च सीधे मालिक से वसूला जाएगा। यह खर्चा मालिक की प्रॉपर्टी आईडी से जोड़ दिया जाएगा और भुगतान न करने पर यह बकाया ऑनलाइन पोर्टल पर दिखेगा।
नगर निकाय विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर कंवर सिंह ने बताया कि यह प्रावधान सभी निकायों में लागू किया जा रहा है। करनाल नगर निगम की कमिश्नर वैशाली शर्मा के अनुसार, जुर्माने की राशि प्लॉट के आकार और गंदगी की मात्रा के अनुसार तय की जाएगी। प्लॉट मालिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने प्लॉट की चारदीवारी या फेंसिंग कराएं ताकि कोई बाहरी व्यक्ति वहां कचरा न डाले।
उल्लंघन करने वाले को NDC जारी नहीं होगा
नगर निकाय क्षेत्र में कचरा फैलाने पर 500 रूपये से 5 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। अधिकारियों को जुर्माना वसूलने के लिए अधिकृत किया गया है। यदि मालिक सफाई का खर्च नहीं चुकाता, तो उसे NDC (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) जारी नहीं किया जाएगा, जिससे भविष्य में प्लॉट बेचने में दिक्कत आ सकती है। इसके लिए गुरुग्राम, मानेसर और करनाल समेत कई निकायों ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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