नाबालिग पर रेप का इल्जाम लगाने वाली महिला गिरफ्तार

Edited By Isha, Updated: 25 Jan, 2020 06:02 PM

woman accused of rape of 14 years old

हिला द्वारा नाबालिग पर लगाए गए रेप के मामले में आज पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जिला अदालत ने 29 वर्षीय महिला को किशोर के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने के मामले में दोषी माना था। ये घटना सितम्बर 2019 में हुई थी।

पलवल (दिनेश)- महिला द्वारा नाबालिग पर लगाए गए रेप के मामले में आज पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जिला अदालत ने 29 वर्षीय महिला को किशोर के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने के मामले में दोषी माना था। ये घटना सितम्बर 2019 में हुई थी।  जैसे ही महिला को इस बात का पता चला था की पुलिस ने उसके ही खिलाफ नाबालिग युवक से रेप करने का मामलै दर्ज किया है तब से आरोपी महिला फरार हो गई थी। 12 जनवरी 2020 से ही पुलिस आरोपी महिला को खोज रही थी। पुलिस को आज सूचना मिली थी कि महिला अपने घर किसी काम से आई हुई है जिसे पुलिस ने घर जाकर ही दबोच लिया।

ये था पूरा मामला
मामला सिंतबर  2019 का है। एक शातिर महिला ने एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला महिला थाने में दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया था कि उसकी शादी दस वर्ष पूर्व हुई थी और चार वर्ष पहले करंट लगने से उसके पति की मौत हो गई जिसके बाद पीड़िता पलवल में किराए के मकान में रहने लगी। उसी दौरान पीडि़त की जान-पहचान एक युवक से हो गई। युवक जान-पहचान के मायने से महिला के घर आने-जाने लगा।

कोर्ट ने युवक को माना निर्दोष
उक्त युवक ने महिला को आश्वासन दिया कि वह उससे शादी कर लेगा जिससे महिला युवक के साथ रहने लगी। लगभग एक वर्ष पूर्व युवक व महिला के बीच संबंध बन गए जिससे महिला गर्भवती हो गई और उसने युवक से शादी करने की बात कही तो युवक ने शादी करने से साफ इंकार कर दिया। महिला ने नाबालिग युवक पर हवस का शिकार बनान के आरोप लगाए जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा दिया लेकिन बाद मे कोर्ट ने नाबालिग युवक को निर्दोष मानते हुए पुलिस को आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया था । अदालत की जांच के दौरान किशोर की उम्र मात्र 14 वर्ष पाई गई जिस संबंध में कोर्ट के आदेश पर महिला को आरोपी मानते हुए  पॉस्को एक्ट के तहत महिला थाने में मामला दर्ज किया गया और नाबालिग युवक को कोर्ट ने निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया। 

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