हरियाणा में इस IFS अफसर का ट्रांसफर रद्द, सरकार के आदेश को बताया मनमाना

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 29 Oct, 2025 09:27 PM

transfer of this ifs officer in haryana cancelled

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) की चंडीगढ़ बेंच ने IFS अधिकारी के तबादले को निरस्त कर दिया है।

अंबाला : केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) की चंडीगढ़ बेंच ने भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी जितेंद्र अहलावत के समय से पहले किए गए तबादले को निरस्त कर दिया है। न्यायाधिकरण ने सरकार के आदेश को मनमाना, अवैध और सेवा नियमों के विपरीत बताते हुए रद्द किया।

जानकारी के अनुसार जितेंद्र अहलावत हरियाणा कैडर के 2010 बैच के IFS अधिकारी हैं। वह अंबाला में उत्तर सर्किल के वन संरक्षक के पद पर तैनात थे। 13 अगस्त को राज्य सरकार ने उनका तबादला अंबाला से करनाल स्थित वन संरक्षक (निगरानी एवं मूल्यांकन) पद पर कर दिया था। इस निर्णय के खिलाफ उन्होंने CAT में अपील दायर की थी।

IFS अधिकारी का तर्क

अहलावत ने अपनी याचिका में कहा कि उनकी पोस्टिंग को केवल 5 महीने ही हुए थे, जबकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (IFS) नियम के अनुसार किसी भी अधिकारी का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार का आदेश नियमों और प्रशासनिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। 

CAT का फैसला

अब CAT ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अधिकारी के पक्ष में फैसला सुनाया और तबादला आदेश को निरस्त करते हुए सरकार को नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

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