हरियाणा में समन-वारंट भेजने का बदलेगा तरीका, अब इस तरह से भेजे जाएंगे

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 03 Oct, 2025 05:21 PM

the method of sending summons and warrants will change in haryana

हरियाणा सरकार ने न्यायिक प्रक्रियाओं को और पारदर्शी व तेज बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है।

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने न्यायिक प्रक्रियाओं को और पारदर्शी व तेज बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। एक अक्तूबर 2025 से राज्य में अदालतों के समन और वारंट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी किए जाएंगे। इसके लिए गृह विभाग के तहत हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस नियम लागू किए गए हैं।

नए प्रावधानों के अनुसार, कोर्ट द्वारा जारी समन अब ई-मेल, मोबाइल नंबर या मैसेजिंग एप्लीकेशन पर भेजे जाएंगे। यदि प्राप्तकर्ता का डाटा उपलब्ध नहीं है या डिजिटल माध्यम से सर्व नहीं हो पाता है, तो संबंधित पुलिस इकाई या समन सेल इसे निष्पादित करेगी। प्रत्येक समन पर अदालत की डिजिटल मोहर और ई-हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त समन को वैध माना जाएगा और उसका प्रिंटआउट भी आधिकारिक दस्तावेज की तरह मान्य होगा।

जिला नोडल एजेंसी बनाई जाएगी

इसके लिए राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी का गठन किया गया है, जिसमें आईजी कानून एवं व्यवस्था, एडीजी (Admin), लीगल रिमाइंडर और अभियोजन विभाग के अधिकारी शामिल रहेंगे। वहीं, प्रत्येक जिले में समन सेल की निगरानी के लिए जिला नोडल एजेंसी बनाई जाएगी। इन सेल की अगुवाई सब-इंस्पेक्टर या उससे वरिष्ठ अधिकारी करेंगे और सभी रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रखेंगे।

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