हथियार के बल पर शराब के ठेके पर डकैती डालने वाले दो दोषी करार, अदालत ने सुनाई ये सजा

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 27 Nov, 2025 09:47 PM

ten years imprisonment for loot on liquor shop with arms

हथियार के बल पर शराब के ठेके पर डकैती डालने वाले दो आरोपियों को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज संदीप चौहान की अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को आईपीसी की धारा 394, 397 के तहत 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 25/25 हजार रुपयों के जमाने की...

गुड़गांव, (ब्यूरो): हथियार के बल पर शराब के ठेके पर डकैती डालने वाले दो आरोपियों को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज संदीप चौहान की अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को आईपीसी की धारा 394, 397 के तहत 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 25/25 हजार रुपयों के जमाने की सजा सुनाई है।

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पुलिस के मुताबिक, वारदात को अंजाम साल 2015 में दिया गया था। सदर थाना पुलिस को दी एक व्यक्ति ने शिकायत देकर कहा था कि 5 जून की रात करीब पौने 12 बजे वह अपने एक साथी सेल्समैन के साथ शराब के ठेके पर मौजूद था। इस दौरान बाइक सवार आए दो युवकों ने हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों की पहचान सोनीपत के रहने वाले रोहित उर्फ सागर, राहुल उर्फ टिंकू के रूप में हुई थी। मामला अदालत में चला। अदालत में पुलिस ने सबूत व गवाह पेश किए उससे आरोपियों पर लगे आरोप साबित हो गए। जिसके बाद अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। 

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