हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू, जानें क्या है वजह

Edited By Manisha rana, Updated: 09 Jan, 2026 10:43 AM

section 163 has been imposed in this district of haryana

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत 9 व 10 जनवरी को 2 दिवसीय कार्यक्रम तहत हिसार और हांसी जिले में कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे अपने पैतृक गांव पेटवाड़ भी जाएंगे। हिसार में धारा 163 लागू की गई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

हिसार (ब्यूरो) : भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत 9 व 10 जनवरी को 2 दिवसीय कार्यक्रम तहत हिसार और हांसी जिले में कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे अपने पैतृक गांव पेटवाड़ भी जाएंगे। हिसार में धारा 163 लागू की गई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 

इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश का राजकीय महाविद्यालय में भी कार्यक्रम रहेगा। वहां वे अपने पुराने दिनों को याद कर अपने गुरुओं से भी मिलेंगे। मुख्य न्यायाधीश के कार्यक्रम के तहत हिसार और हांसी जिले में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कार्यक्रमों को लेकर अधिकारियों द्वारा फाइनल रिहर्सल भी की गई।

जिलाधीश महेंद्र पाल द्वारा जारी आदेशों अनुसार सभी कार्यक्रम स्थल के 2 किलोमीटर के दायरे में लाठी-डंडे, तलवार, गंडासी, आग्नेय सशस्त्र, किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने, खुले पैट्रोल-डीजल की बोतल इत्यादि रखने तथा वी.वी.आई.पी. तथा वी.आई. पी. मार्ग के कार्यक्रम स्थल तथा आसपास के क्षेत्र में बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

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