दुष्यंत चौटाला के मानहानि केस में साकेत कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 20 मई को अदालत सुनाएगी आदेश

Edited By Harman, Updated: 02 May, 2026 01:18 PM

saket court reserves verdict in dushyant chautala s defamation case

दिल्ली की साकेत कोर्ट में पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे पर अहम सुनवाई हुई। चौटाला ने अदालत से सोशल मीडिया पर मौजूद कथित अपमानजनक सामग्री को तुरंत हटाने, आगे ऐसी बयानबाजी पर...

हरियाणा डेस्क : दिल्ली की साकेत कोर्ट में पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे पर अहम सुनवाई हुई। चौटाला ने अदालत से सोशल मीडिया पर मौजूद कथित अपमानजनक सामग्री को तुरंत हटाने, आगे ऐसी बयानबाजी पर रोक लगाने और हर्जाने की मांग की है।

डिजिटल छवि खराब होने की दी दलील

सुनवाई के दौरान चौटाला के वकील प्रतीक सोम ने दलील दी कि बिना किसी सबूत के उन पर किसानों की मौत और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिससे उनकी डिजिटल छवि को भारी नुकसान हुआ है। वहीं, बचाव पक्ष ने इन टिप्पणियों का बचाव करते हुए इन्हें 'राजनीतिक भाषण' का हिस्सा बताया और कहा कि पूरे संदर्भ में देखने पर कोई मानहानि नहीं बनती।

20 मई को अदालत सुनाएगी आदेश

दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद साकेत कोर्ट ने अंतरिम रोक (इंजंक्शन) की अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत अब इस मामले में 20 मई को अपना आदेश सुनाएगी।
 

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!