Edited By Isha, Updated: 01 May, 2026 02:01 PM

हरियाणा सरकार ने श्री माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। सरकार ने ‘श्री माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड कर्मचारी (पेंशन तथा सामान्य भविष्य निधि) नियम,
पंचकूला: हरियाणा सरकार ने श्री माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। सरकार ने ‘श्री माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड कर्मचारी (पेंशन तथा सामान्य भविष्य निधि) नियम, 2025’ अधिसूचित कर दिए हैं, जिससे 1 जनवरी 2006 से पहले नियुक्त नियमित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ये नियम 6 अक्तूबर 2021 से प्रभावी माने जाएंगे। बोर्ड प्रशासन ने उन 57 कर्मचारियों की सूची भी जारी की है, जिन्हें पुरानी पेंशन योजना के दायरे में शामिल किया गया है। यह फैसला बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्ताव के बाद लिया गया।
नियमों के मुताबिक, जो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने के भीतर अपना विकल्प देना होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2006 से पहले नियुक्त नियमित कर्मचारियों को ही इसका लाभ मिलेगा, जबकि इसके बाद भर्ती हुए कर्मचारी नई पेंशन स्कीम के तहत ही बने रहेंगे।
नियमों के तहत कर्मचारियों को अपने भविष्य निधि खाते में जमा नियोक्ता अंशदान को ब्याज सहित पेंशन फंड में वापस जमा कराना होगा। इसके बाद ही वे पुरानी पेंशन योजना के पात्र माने जाएंगे। श्राइन बोर्ड प्रशासन की ओर से एक विशेष पेंशन खाता स्थापित किया जाएगा। इसमें बोर्ड का भविष्य निधि योगदान और 10 प्रतिशत अतिरिक्त अंशदान जमा होगा। मुख्य प्रशासक द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेश के आधार पर बैंक हर महीने पेंशनधारकों के खातों में राशि ट्रांसफर करेगा।