Edited By Deepak Kumar, Updated: 04 Feb, 2025 05:58 PM
मॉडल टाउन थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार किया है।
रेवाड़ी (महेंद्र भारती): मॉडल टाउन थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार किया है। इस मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है और 37- 37 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
साल 2021 का है मामला
महिला थाना पुलिस को दी अपनी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया था कि 7 जुलाई 2021 को उसकी नाबालिग बेटी घर से लापता हो गई थी। नाबालिग का पता नहीं लगने पर उन्होंने पुलिस को शिकायत दी थी। अगले दिन नाबालिग घर पर वापस लौट आई थी। वापस लौटने पर नाबालिग ने बताया कि नितिन नाम का एक लड़का उसे पिछले एक महीने से परेशान कर रहा है। आरोपी नाबालिग को महेंद्रगढ़ रोड स्थित एक होटल में लेकर गया और उसके साथ दुष्कर्म कर उसका फोटो और वीडियो बना लिया। आरोपी फोटो और वीडियो उसके परिजनों के पास भेजने की धमकी देकर ब्लैक मेल करने लगा।
घटना के दिन आरोपी उसे धमकी देकर अपने गांव में ले गया। आरोपी के साथ उसका दोस्त मनोज भी मौजूद था। आरोपी मनोज बाहर खड़ा रहा और आरोपी नितिन ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद दोनों आरोपी उसे वापस छोड़ गए। नाबालिग के बयान दर्ज करने के बाद महिला थाना पुलिस ने अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
रेप केस में आरोपी दोषी करार
महिला थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। जो मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने आरोपी नितिन और मनोज को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा और 37- 37 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 20 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भी भुगतनी नहीं होगी।
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