बहुचर्चित प्रिंसिपल हत्याकांड: नाबालिग आरोपी दोषी करार, दो साल पुराने मामले में 28 को आएगा फैसला

Edited By Shivam, Updated: 25 Feb, 2020 05:13 PM

principal murder case minor accused convicted

यमुनानगर के बहुचर्चित प्रिंसिपल हत्याकांड मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस मामले में छात्र शिवांश को दोषी करार दिया गया है। वहीं शिवांश के पिता को बरी किया गया है। ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है इस मामले में अब 28 फरवरी को फैसला सुनाया...

यमुनानगर (सुमित): यमुनानगर के बहुचर्चित प्रिंसिपल हत्याकांड मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस मामले में छात्र शिवांश को दोषी करार दिया गया है। वहीं शिवांश के पिता को बरी किया गया है। ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है इस मामले में अब 28 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा। वहीं जिला उप न्यायवादी सुरजीत आर्य का कहना है कि ये बहुत ही बड़ा अपराध था जिसमें एक छात्र ने अपनी स्कूल प्रिंसिपल की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। जिससे गुरु शिष्य का रिश्ता को तार तार हो गया था, इस घिनोने अपराध के लिए वो कड़ी से कड़ी सजा की मांग करेंगे।

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दो साल पुराना है मामला
20 जनवरी 2018 का दिन जब थापर कालोनी स्तिथ विवेकानंद स्कूल गोलियों से गूंज उठा था। इस दिन प्रिंसिपल रितु छाबड़ा अपने रूम में थी। इसी दौरान वहां पर हमीदा निवासी 12वीं का छात्र शिवांश आया और उसने प्रिंसिपल पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे प्रिंसिपल की मौत हो गई थी। शिवांश ने अपने पिता की लाइसेंसी रिवाल्वर से गोलियां चलाई थी। जिसके चलते पुलिस ने उसके पिता को भी आम्र्स एक्ट में आरोपी बनाया था। तब सामने आया था कि छात्र को प्रिंसिपल आवारागर्दी करने पर डांटती थी। यह बात उसे अच्छी नहीं लगती थी और इसलिए उसने प्रिंसिपल को गोली मारी थी।

जिला उप न्यायवादी सुरजीत आर्य ने बताया कि इस मामले में आरोपी के पिता की हाई कोर्ट से जमानत हो गई थी। आरोपी शिवांश गिरफ्तारी के बाद से अब तक जेल में है। मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोपी को दोषी करार दिया है, जिसपर 28 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा। वहीं अब प्रिंसिपल रितु छाबड़ा के परिजनों को भी उम्मीद है कि कोर्ट से अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। 

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