Edited By Manisha rana, Updated: 17 May, 2026 11:27 AM

दहेज हत्या के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार सिंघल, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सिरसा द्वारा आरोपी फकीर चंद को 14 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
डबवाली : दहेज हत्या के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार सिंघल, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सिरसा द्वारा आरोपी फकीर चंद को 14 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 30 जुलाई, 2021 को थाना सदर डबवाली दर्ज अभियोग में क्षेत्र के एक गांव की विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई जिसमें परिजनों ने आरोपी पति फकीर चंद पर दहेज उत्पीड़न एवं हत्या के आरोप लगाए गए थे। शिकायत मिलते ही डबवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर निष्पक्ष एवं गहन जांच प्रारंभकी थी। जांच दौरान पुलिस टीम ने गवाहों के बयान पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान थाना सदर पुलिस टीम द्वारा एकत्रित साक्ष्यों के परिणामस्वरूप न्यायालय ने उक्त सजा सुनाई।
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