Edited By Isha, Updated: 12 Aug, 2026 07:54 AM

हरियाणा के पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया और उनके परिवार के सामूहिक हत्याकांड मामले में दोषी सोनिया और संजीव की समय पूर्व रिहाई याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई।
हिसार: हरियाणा के पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया और उनके परिवार के सामूहिक हत्याकांड मामले में दोषी सोनिया और संजीव की समय पूर्व रिहाई याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता आईना वर्मा खोवाल और लाल बहादुर खोवाल ने अदालत में अपनी लिखित बहस जमा कराई। पीड़ित पक्ष के वकीलों ने मजबूती से पक्ष रखते हुए तर्क दिया कि अपराध की विभीषिका को देखते हुए दोनों दोषियों को जीवन की अंतिम सांस तक जेल में ही बंद रखने की सजा बरकरार रखी जानी चाहिए।

बचाव पक्ष ने मांगा समय, 20 अगस्त को अगली सुनवाई
दूसरी तरफ, दोषियों सोनिया और संजीव के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से अपना लिखित पक्ष दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। अदालत ने बचाव पक्ष के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अंतिम बहस के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों से 2001 के बाद से बनी समय पूर्व रिहाई की सभी नीतियों का पूरा रिकॉर्ड तलब किया है, ताकि कानूनी पहलुओं की समीक्षा की जा सके।

पीड़ित पक्ष के वकील लाल बहादुर खोवाल और आईना वर्मा खोवाल ने बताया कि उनकी तरफ से सभी कानूनी दस्तावेज जमा कराए जा चुके हैं और अब 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई में इस मामले पर अंतिम बहस होगी।