Edited By Isha, Updated: 29 Jul, 2026 01:19 PM

सेशन जज अलका मलिक की अदालत ने नारनौंद क्षेत्र के गांव डाटा के सरकारी स्कूल के माली के साथ मारपीट कर बाइक, फोन और नकदी लूटने के 4 दोषियों अभिनाश, अरुण, अजय व संजीव को 3-3 साल की कैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
हिसार: सेशन जज अलका मलिक(Sessions Judge Alka Malik) की अदालत ने नारनौंद क्षेत्र के गांव डाटा के सरकारी स्कूल के माली के साथ मारपीट कर बाइक, फोन और नकदी लूटने के 4 दोषियों अभिनाश, अरुण, अजय व संजीव को 3-3 साल की कैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
नारनौंद थाना पुलिस(Narnaund Police Station) ने इस संबंध में केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार गुराना निवासी महाबीर सिंह ने पुलिस को शिकायत (Complaint) देकर बताया था कि वह गांव डाटा के सरकारी स्कूल में माली के पद पर तैनात है। वह 23 जून 2019 की रात को करीब 9.30 बजे अपनी ननिहाल से बाइक पर गांव लौट रहा था। मैं रात के समय रास्ता भटककर खेड़ी चौपटा से जींद रोड पर निकल गया। मैं गांव किन्नर के बस स्टैंड से करीब 5 किलोमीटर आगे जींद-बरवाला रोड (Jind-Barwala Road)पर मिर्चपुर की तरफ गया तब सड़क किनारे खड़ी सफेद रंग की कार से 4 युवक बाहर निकले।
उन्होंने बाइक रुकवाकर मेरे साथ मारपीट की। उसके बाद उन्होंने बाइक, फोन और पर्स छीन लिया। पर्स में 40 रुपए की नकदी और जरूरी दस्तावेज थे। वे बाद में मौके से भाग गए। पुलिस ने केस दर्ज किया था। अदालत ने पूरे मुकद्दमे की सुनवाई के बाद दोषियों को 3-3 साल की कैद की सजा सुनाई है।