बड़ा फैसला: मछली और झींगा पालकों को बिजली बिल में मिली बड़ी राहत, टैरिफ दरों में भारी कटौती

Edited By Isha, Updated: 12 Aug, 2026 10:22 AM

fish and shrimp farmers get major relief in electricity bills

हरियाणा में मछली और झींगा  पालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कारोबारियों को बिजली बिलों में बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। सरकार के नए फैसले के अनुसार, जिन मछली और झींगा पालन

डेस्क: हरियाणा में मछली और झींगा  पालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कारोबारियों को बिजली बिलों में बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। सरकार के नए फैसले के अनुसार, जिन मछली और झींगा पालन इकाइयों का कनेक्टेड लोड 40 किलोवाट तक है, उनसे अब 6.60 रुपये प्रति किलोवाट/घंटा के बजाय 4.75 रुपये प्रति किलोवाट/घंटा के हिसाब से ही टैरिफ वसूला जाएगा।

उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐसी इकाइयों के लिए राहत का रोडमैप तैयार किया था। सरकार ने उन इकाइयों की लोड लिमिट को 20 किलोवाट से बढ़ाकर 40 किलोवाट करने का निर्णय लिया था, जिन्हें नॉन-एग्रीकल्चरल (गैर-कृषि) फीडर से बिजली की सप्लाई मिलती है।

कारोबारियों की लागत में आएगी कमी

बिजली दरों में इस कटौती से प्रदेश के झींगा और मछली पालकों का उत्पादन खर्च काफी हद तक कम हो जाएगा। हरियाणा के खारे पानी वाले इलाकों में झींगा पालन तेजी से उभरता कारोबार है, और सरकार के इस प्रोत्साहन से किसानों व उद्यमियों को नई मजबूती मिलेगी।

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