Edited By Isha, Updated: 11 Aug, 2026 03:08 PM

माडल टाउन थाना क्षेत्र में 2024 में सड़क दुर्घटना के केस में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने युक्क को सोमवार को सीख देने वाली सजा दी है। फैसले के अनुसार युक्क को तीन महीने तक ट्रैफिक पुलिस के साथ ड्यूटी देनी होगी
पानीपत : माडल टाउन थाना क्षेत्र में 2024 में सड़क दुर्घटना के केस में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने युक्क को सोमवार को सीख देने वाली सजा दी है। फैसले के अनुसार युक्क को तीन महीने तक ट्रैफिक पुलिस के साथ ड्यूटी देनी होगी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट पुनीत लिंबा ने बताया कि वर्ष 2024 में दत्ता कालोनी के व्यक्ति जतिन नौकरी से रात आठ बजे अपने घर की ओर लौट रहा था। असंध रोड पर नाबालिग ने बाइक से उन्हें टक्कर मार दी।
उसे काफी चोट लगी थी। यह केस माडल टाउन थाना के माध्यम से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पहुंचा था। उस वक्त किशोर की आयु 17 वर्ष थी और चूंकि वह नाबालिग था, इसीलिए उसे सजा के तौर पर तीन महीने ट्रैफिक पुलिस के साथ बिताने के लिए कहा गया ताकि वह खुद ट्रैफिक नियमों को सीखे और दूसरों को भी सिखाए।
जस्टिस पुनीत लिंबा ने बताया कि मामले में जुवेनाइल कोर्ट द्वारा का नाबालिग को यातायात नियमों का तक पालन करने की सीख और दायित्व से जोड़ते हुए आदेश दिया। इस तरह के मामलों में न्याय का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि नाबालिग को उसकी गलती का अहसास कराकर उसे जिम्मेदार नागरिक बनाना भी होता है। नाबालिग अवस्था सीखने और संस्कार ग्रहण करने की उम्र होती है।