गुरुग्राम दोहरा हत्याकांड: 4 साल 4 महीने बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कथित शूटर करमबीर को मिली जमानत

Edited By Isha, Updated: 11 Aug, 2026 12:04 PM

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पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने 2022 के गुरुग्राम दोहरे हत्याकांड में करमबीर उर्फ कर्मू को नियमित जमानत दे दी है। करमबीर को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का कथित सदस्य बताया गया है। वह करीब चार साल चार महीने से जेल में था।

चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने 2022 के गुरुग्राम दोहरे हत्याकांड में करमबीर उर्फ कर्मू को नियमित जमानत दे दी है। करमबीर को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का कथित सदस्य बताया गया है। वह करीब चार साल चार महीने से जेल में था।

अदालत ने कहा कि आरोपी पर सीधे हत्या करने का आरोप नहीं है। उस पर हथियारों की व्यवस्था कराने और हमलावरों को शरण देने की भूमिका का आरोप है।

अभियोजन का मामला मुख्य रूप से सह-आरोपी के बयान पर आधारित है। जस्टिस मनीषा बत्रा ने मुकदमे की धीमी गति पर भी गौर किया। अभियोजन पक्ष के 91 गवाहों में से केवल 38 की गवाही पूरी हुई है। अदालत ने कहा कि सुनवाई पूरी होने से पहले उसे लगातार जेल में रखना न्यायसंगत नहीं होगा। 

 

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