Edited By Manisha rana, Updated: 21 May, 2026 03:14 PM

ए.डी.जे. सौरभ गुप्ता की अदालत ने हत्या के मामले में 3 दोषियों अपराही मोहल्ला निवासी सागर, शुभम व संदीप को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 25-25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
जींद : ए.डी.जे. सौरभ गुप्ता की अदालत ने हत्या के मामले में 3 दोषियों अपराही मोहल्ला निवासी सागर, शुभम व संदीप को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 25-25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष अनुसार 28 जनवरी 2023 को शहर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि रानी तालाब के निकट गांव लुदाना निवासी रोहित पर तेजधार हथियार से हमला किया है। पुलिस ने घायल रोहित को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जिसमें उपचार दौरान उसकी मौत हो गई थी।
मृतक के पिता अजमेर की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। जांच दौरान सामने आया कि घटना वाले दिन रोहित अपने दोस्तों के साथ आया था। जहां मामूली कहासुनी के बाद कुछ युवकों ने उसका पीछा कर हमला कर दिया। आरोपियों ने रोहित के साथ मारपीट कर उस पर चाकू से कई वार किए जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने अपराही मोहल्ला निवासी सागर, शुभम व संदीप को गिरफ्तार कर लिया था तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
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