Edited By Yakeen Kumar, Updated: 02 Jul, 2025 09:09 PM

हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब अगर कोई नियमित कर्मचारी छुट्टी वाले दिन ड्यूटी पर जाते हैं तो अगले एक महीने के अंदर किसी भी दिन छूट्टी
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब अगर कोई ग्रुप-C और D के नियमित कर्मचारी छुट्टी वाले दिन ड्यूटी पर जाते हैं तो अगले एक महीने के अंदर किसी भी दिन छूट्टी (comp off) ले सकेंगे। यह comp off 16 दिनों से ज्यादा नहीं मिलेंगे। इसमें एक कंडीशन ये भी है कि अगर एक महीने के अंदर comp off नहीं लिया तो यह एक्सपायर हो जाएगा। वहीं अगर काम के बदले इंसेन्टिव दिया गया है तो भी comp off नहीं मिलेगा।
Haryana Civil Service नियम 2016 में संशोधन की भी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत सभी परमानेंट महिला कर्मचारियों को हर साल 25 आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) मिलेंगे। 30 जून से पहले भर्ती होने वाली परमानेंट महिला कर्मचारियों को अब 20 के स्थान पर 25 और परमानेंट पुरुष कर्मचारियों को 10 आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) मिलेंगे।
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