हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, सस्ता हुआ अपना घर बनाना...अब 60 वर्ग मीटर के घर की रजिस्ट्री सिर्फ 1000 में

Edited By Isha, Updated: 21 Aug, 2026 10:08 AM

now the registration of a 60 square meter house costs just 1 000

हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के लाभार्थियों पर आर्थिक बोझ कम करने का जनहितैषी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देशों पर इस योजना के तहत 60 वर्ग मीटर तक के घरों

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के लाभार्थियों पर आर्थिक बोझ कम करने का जनहितैषी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देशों पर इस योजना के तहत 60 वर्ग मीटर तक के घरों के लिए कन्वेयंस डीड (स्वामित्व हस्तांतरण विलेख) पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस 500-500 रुपए तय की है।

राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त डा. सुमिता मिश्रा ने बताया कि विभाग ने गत 10 अगस्त को स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से संबंधित 2 अलग-अलग आदेश जारी किए थे। ये आदेश 13 अगस्त, 2026 को हरियाणा सरकार के गजट में प्रकाशित किए गए थे।

डा. मिश्रा ने कहा कि इंडियन स्टाम्प एक्ट, 1899 के तहत जारी पहले आदेश में हरियाणा के राज्यपाल ने पी.एम.ए.आई.-यू 2.0 के तहत 60 वर्ग मीटर तक के घरों की कन्वेयंस डीड पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को घटाकर 500 रुपए प्रति डीड तय कर दिया है।

दूसरा आदेश रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के तहत रजिस्ट्रेशन फीस से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करता है। यह पी. एम.ए. आई. यू 2.0 के तहत 60 वर्ग मीटर तक के घरों की कन्वेयंस डीड के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए प्रति डीड तय करता है, बशर्ते निर्धारित लाभार्थी सर्टीफिकेट पेश किया जाए। इसके अनुसार पी.एम.ए.आई.-यू 2.0 का पात्र लाभार्थी कन्वेयंस डीड पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर 500-500 रुपए का भुगतान करेगा। यह छूट पी.एम.ए.आई.-यू 2.0 के तहत 60 वर्ग मीटर तक के पात्र घरों के लिए ही है। 

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