विस चुनाव: अब प्रत्याशियों पर NGT का डंडा, हरियाणा सहित कई राज्यों को जारी की एडवाइजरी

Edited By Isha, Updated: 05 Oct, 2019 10:49 AM

now the candidates have to pay for the ngt

हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों पर नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) की टेढ़ी नजर है। एन.जी.टी. ने चुनावी राज्यों को खास एडवाइजरी जारी कर रैली और सभा स्थलों पर

चंडीगढ़ (पांडेय): हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों पर नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) की टेढ़ी नजर है। एन.जी.टी. ने चुनावी राज्यों को खास एडवाइजरी जारी कर रैली और सभा स्थलों पर प्लास्टिक व कूड़ा-करकट नहीं फैंंकने के आदेश दिए हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश भेजते हुए सख्ती बरतने को कहा है। वहीं, आयोग पहले ही राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों से चुनाव सामग्री में प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने का आग्रह कर चुका है।

एन.जी.टी. की एक्जीक्यूटिव कमेटी ने हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिवों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसरों को पत्र भेजा है। कहा गया है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं तो वहीं, पंजाब और हिमाचल में भी उपचुनाव हैं। ऐसे में तीनों राज्यों को चुनावी सभा व रैली दौरान आदेशों का पालन करना बेहद जरूरी है। आदेशों में साफ कहा है कि रैली और जनसभा दौरान किसी भी तरह से प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने और कार्यक्रम खत्म होने के बाद कचरा नहीं छोड़ा जाए। किसी भी रैली,जुलूस और सभा में प्लास्टिक का प्रयोग व कचरा छोड़ा जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यही नहीं स्थानों पर खुद राजनीतिक दलों और उनके लोगों को गंदगी साफ करनी होगी। एन.जी.टी. का कहना है कि हरियाणा में अब प्लास्टिक पर प्रतिबंध है और ऐसे में बोर्ड के अफसरों को खास नजर रखना होगी। एन.जी.टी. ने साफ किया है कि राजनैतिक दल और प्रत्याशी आदेशों की उल्लंघना करेगा तो 5 साल की सजा और एक लाख जुर्माना हो सकता है। दोबारा उल्लंघना करता है तो सजा बढ़कर 7 वर्ष हो जाएगी।

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